मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना मध्यप्रदेश : मध्य प्रदेश राज्य में सभी परिवारों की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती है। यह तथ्य पूरी तरह से सत्य है। कई परिवार ऐसे हैं जो आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। जब उनके घर बेटियां पैदा होती हैं, तो उनके परिवारवालों को विवाह की चिंता सताती है। सरकार भी बेहतर तरीके से जानती है कि बेटियों का जन्म होना कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए, सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह की चिंता को कम करने के लिए ‘मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना’ शुरू की है।
इस योजना के अंतर्गत सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जो बेटियों के विवाह के लिए उपयोग होगी। इस योजना के लाभार्थी बेटियों को ‘कल्याणी’ कहा जाएगा। आइए जानते हैं कि ‘मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना’ क्या है और इसके लिए मध्य प्रदेश में आवेदन कैसे करें।
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मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना मध्यप्रदेश जानकारी
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना |
योजना की शुरुवात किसने की | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा |
लाभार्थी | मध्य प्रदेश की बेटियां |
उद्देश्य | बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना |
राज्य | मध्य प्रदेश |
आधिकारिक वेबसाइट | http://socialjustice.mp.gov.in |
हेल्पलाइन नंबर | 0755-2556916 |
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि मध्य प्रदेश में जन्मी बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, जो ₹200000 तक हो सकती है। सरकार जानती है कि यहाँ बहुत से परिवार हैं जिनकी एक बेटी है। लेकिन वे आर्थिक समस्याओं के कारण सही समय पर उनकी शादी नहीं कर पाते और जो लोग करते भी हैं, वे कर्ज लेकर शादी करते हैं, जिससे उन्हें लंबे समय तक कर्ज में जीना पड़ता है और मानसिक चिंता भी होती है। इसलिए सरकार ने यह योजना शुरू की है, ताकि माता-पिता अपनी बेटियों के विवाह की चिंता से राहत पा सकें।
कल्याणी विवाह सहायता योजना के लाभ एवं विशेताएं
- मध्य प्रदेश कल्याणी विवाह सहायता योजना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है।
- इस योजना के तहत बेटियों के विवाह का व्यवस्था की जाएगी।
- सरकार द्वारा योजना के माध्यम से लाभार्थी बेटियों को ₹200000 की सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस राशि का उपयोग बेटियों के माता-पिता या बेटी अपने विवाह के लिए कर सकेंगे।
- पैसे प्राप्त करने के लिए बेटी के पास बैंक अकाउंट होना आवश्यक है और यह उसके 18 साल पूरे होने के बाद ही होगा।
- योजना की ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया सरकार द्वारा स्थिति के आधार पर तय की गई है।
- इस योजना के कारण मध्य प्रदेश के नागरिकों के जीवन में सुधार की उम्मीद है।
- अब माता-पिता को बेटियों के विवाह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें उचित ब्याज दर पर लोन लेने की भी आवश्यकता नहीं होगी।
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मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के लिए आवश्यक पात्रता
- आवेदक बेटी मध्यप्रदेश की रहिवासी होनी अनिवार्य हे
- आवेदक की आयु 18 साल से अधिक होनी चाहिए
- आवेदक बेटी आयकर दाता नहीं होनी चाहिए
- आवेदक बेटी गवर्नमेंट ऑफिसर या नहीं होनी चाहिए
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना मध्यप्रदेश आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवासी प्रमाणपत्र
- आय प्रमाणपत्र
- आयु का प्रमाणपत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाईल नंबर
- ईमेल आयडी
- राशन कार्ड
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे
- पहले, आवेदन करने के लिए आपको अपने जिले के कलेक्टर/संयुक्त संचालक/सामाजिक न्याय कल्याण डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाना होगा।
- वहाँ पहुंचने के बाद, आपको वहां के कर्मचारियों से ‘मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना‘ का एप्लीकेशन फॉर्म लेना होगा।
- एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद, आपको उस जगह पर जानकारी दर्ज करने के लिए कहा जाएगा जहां भी आवश्यक है।
- सभी जानकारी को भरने के बाद, आपको अपने हस्ताक्षर करने या फिर अंगूठे का निशान लगाने की आवश्यकता हो सकती है।
- आपको फिर से एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी जोड़नी होगी।
- इसके बाद, आपको फोटो को निश्चित जगह पर चिपकाना होगा।
- आखिरकार, आपको एप्लीकेशन फॉर्म को उसी जगह पर जमा करना होगा, जहां से आपने इसे प्राप्त किया था।
इस तरह से, मध्य प्रदेश कल्याणी विवाह सहायता योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक हो जाती है।
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